जयपुर.प्रदेश में अब एम्बुलेंसकर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होने जा रही है. बता दें कि मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहंती और न्यायाधीश महेंद्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं.
एंबुलेंसकर्मियों के लिए खुशखबरीः जयपुर खंडपीठ ने 20 फीसदी वेतन बढ़ाने के दिए आदेश - rajasthan high court
प्रदेश में अब एम्बुलेंसकर्मियों को अभी मिल रहे वेतन में 20 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी. इसके अलावा जिन एंबुलेंसकर्मियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और जिनका काम संतोषजनक है, उन्हें पद पर बरकरार रखा जाएगा.
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने संबंधित फर्म से इन कर्मचारियों का वेतन 20 फीसदी बढ़ाने को कहा है. इसके अलावा जिन कर्मचारियों का कार्य संतोषप्रद है, उन्हें पद से नहीं हटाने को भी कहा गया है. वहीं कर्मचारी यूनियन की ओर से कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कार्य के घंटे 8 घंटे नियत है, जबकि उनसे 12 घंटे तक काम लिया जा रहा है. ऐसे में अतिरिक्त समय को ओवरटाइम के रूप में गिना जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कर्मचारी संघ को राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब पर अपना पक्ष रखने को कहा है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट की दखल के एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हुई थी.