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ACB कोर्ट फैसला : डॉक्टर ने प्रमाण पत्र के बदले मांगे थे 300 रुपये..कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना - punishment in bribery case

परिवादी उम्मेद सिंह ने 14 मार्च 2009 को एसीबी में शिकायत दी थी. उम्मेद की शिक्षिका पत्नी ने झुंझुनू के मुकन्दगढ़ स्थित यूपीएचसी में बच्चे को जन्म दिया था. मातृत्व अवकाश प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्टर ने 300 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

जयपुर ACB कोर्ट फैसला
जयपुर ACB कोर्ट फैसला

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Published : Sep 18, 2021, 7:37 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रसूता को प्रमाण पत्र जारी करने के बदले तीन सौ रुपए की रिश्वत मांगने वाले अभियुक्त चिकित्सक सुशील कुमार शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी उम्मेद सिंह ने 14 मार्च 2009 को एसीबी में शिकायत दी थी. जिसमें कहा गया कि उसकी शिक्षिका पत्नी ने झुंझुनू के मुकन्दगढ़ स्थित यूपीएचसी में पुत्र को जन्म दिया था.

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सरकार की ओर से मिलने वाले 180 के मातृत्व अवकाश का लाभ लेने के लिए चिकित्सक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. परिवादी ने केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक से प्रमाण पत्र मांगा, जिसे जारी करने की एवज में चिकित्सक ने तीन सौ रुपए मांगे. शिकायत पर एसीबी ने अभियुक्त को तीन सौ रुपए के साथ ट्रैप किया.

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