जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने प्रसूता को प्रमाण पत्र जारी करने के बदले तीन सौ रुपए की रिश्वत मांगने वाले अभियुक्त चिकित्सक सुशील कुमार शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है.
इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि परिवादी उम्मेद सिंह ने 14 मार्च 2009 को एसीबी में शिकायत दी थी. जिसमें कहा गया कि उसकी शिक्षिका पत्नी ने झुंझुनू के मुकन्दगढ़ स्थित यूपीएचसी में पुत्र को जन्म दिया था.