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फिल्म 'तानाजी' को टैक्स फ्री करने को लेकर सदन में गूंजा मामला, सरकार ने कहा- नहीं मिला कोई ज्ञापन

फिल्म 'तानाजी' को कर मुक्त करने को लेकर विधानसभा में एक बार फिर मुद्दा गूंजा, जिसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि फिल्म को कर मुक्त करने को लेकर कोई ज्ञापन नहीं मिला.

मंत्री शांति धारीवाल, film Tanhaji
फिल्म 'तानाजी' को टैक्स फ्री का मुद्दा गूंजा

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Published : Mar 12, 2020, 3:57 PM IST

जयपुर.अभिनेता अजय देवगन की फिल्म 'तानाजी' को राजस्थान में कर मुक्त करने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर विधानसभा में सवाल उठा. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही सवाल किया कि क्या सरकार की मंशा देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म 'तानाजी' को मनोरंजन कर से मुक्त करने की है. इस पर मंत्री धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि फिल्म को कर मुक्त करने को लेकर कोई भी ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि फिल्म रिलीज हो चुकी है.

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दरअसल, विधानसभा के प्रश्नकाल शुरू होने के साथ ही बीजेपी विधायक सतीश पूनिया ने वित्त मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि क्या यह सही है कि हाल ही में सरकार द्वारा फिल्म छपाक को मनोरंजन कर से मुक्त करने का निर्णय लिया गया था ? , क्या सरकार देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म तानाजी को भी मनोरंजन कर से मुक्त करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक और अगर नहीं तो क्यों ?. विवरण सदन के समक्ष रखें.

फिल्म 'तानाजी' को टैक्स फ्री का मुद्दा गूंजा

इस पर जवाब देते हुए मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यह सही है कि फिल्म छपाक को सरकार ने स्टेट जीएसटी से मुक्त किया था. लेकिन तानाजी को कर मुक्त करने को लेकर को ज्ञापन नहीं मिला है. अगर सरकार को तानाजी को कर मुक्त करने को लेकर को ज्ञापन मिलता तो सरकार निश्चित रूप से उस पर विचार करती. उन्होंने कहा फिल्म तानाजी दो महीने पहले रिलीज हो चुकी है और ऐसी कोई भी कर मुक्त करने मांग सरकार के समक्ष नहीं आई. धारीवाल ने कहा कि छपाक फिल्म से राजस्व को हुए नुकसान को लेकर जो सवाल किया गया है उसकी गणना की जा रही है. सरकार के स्तर पर जब गणना कर ली जाएगी तब इस बात का जवाब भी सदन के सदस्य को दे दिया जाएगा.

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हालांकि इस दौरान विधायक सतीश पूनिया और मंत्री शांति धारीवाल में मनोरंजन कर मुक्त को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई. मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि विधायक सतीश पूनिया को इस बात का ज्ञान नहीं है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई है, उसके बाद से राज्य सरकार किसी भी तरीके के मनोरंजन कर नहीं ले सकती, सभी तरह के कर जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं. ऐसे में सदन के सदस्य को अगर सवाल करना था तो मनोरंजन कर के नाम पर नहीं बल्कि जीएसटी कर के नाम पर करना चाहिए था.

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