जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा-बूंदी डेयरी के निवर्तमान चेयरमैन को राहत देते हुए उन्हें प्राथमिक दुग्ध उत्पादक संघ की सदस्यता से निलंबित करने के पंच निर्णायक के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने निवर्तमान चेयरमैन को संघ का चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश श्रीलाल गुंजल की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता हरमली का खेड़ा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष चुनने के साथ ही कोटा-बूंदी जिला संघ का निवर्तमान अध्यक्ष भी है. उसका नाम वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की अंतरिम मतदाता सूची में शामिल था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने अंतिम सूची से उसका नाम बाहर कर दिया.