जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपी आरएएस पिंकी मीणा को शादी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने आरोपी आरएएस को निर्देश दिए हैं कि वह अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करे. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पिंकी मीणा की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उसकी 16 फरवरी को न्यायिक अधिकारी से शादी होनी है. इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर निमंत्रण पत्र भी भेजे जा चुके हैं. समारोह से जुड़े रीति-रिवाज 12 फरवरी से शुरू होंगे. ऐसे में उसे 11 फरवरी से लेकर आगामी 15 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए.