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मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों का 1 अगस्त से निरीक्षण, अनरेगुलेटेड स्कीम में पैसा जमा कराने के खिलाफ दर्ज होंगे मुकदमें

राज्य में 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निरीक्षण के लिए कैलेण्डर जारी कर दिया गया है. सहकारी निरीक्षक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सोसायटियों का निरीक्षण कर 15 सितम्बर, 2021 तक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. यह जानकारी सहकारिता रजिस्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने दी.

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स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी

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Published : Jul 30, 2021, 10:15 PM IST

जयपुर. राज्य में 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के निरीक्षण के लिए कैलेण्डर जारी कर दिया गया है. सहकारी निरीक्षक 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन सोसायटियों का निरीक्षण कर 15 सितम्बर, 2021 तक विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.

सहकारिता रजिस्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने शुक्रवार को सहकार भवन में मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के घोटालों और अनियमिताओं को रोकने के लिए गठित विजिलेंस अथॉरिटी की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों की शिकायतें होने पर विभाग की ओर से जांच की जाएगी और सख्त कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी.

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रजिस्ट्रार ने कहा कि जो सोसायटिया अनरेगुलेटेड स्कीम के तहत पैसा जमा करती है, तो ऐसी सोसायटियों के खिलाफ पुलिस/एसओजी में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से 43 मल्टी स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियों के संबंध में समितियों के पंजीयन, पत्रादि और उत्तरदायी व्यक्तियों की प्रमाणित प्रति सहित अन्य सूचनाएं प्राप्त होने पर इन सोसायटियों के विरूद्ध बेनिग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट-2019 के तहत डेजीगनेटेड कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार ये सोसायटियां, लोगों की गाढी कमाई की जमाएं नहीं लौटा रही हैं, ऐसे में आमजन भी ऐसी क्रेडिट सोसायटियों की लोभ-लुभावनी स्कीमों और ऊंची ब्याज दर की लालच में ना आएं. अपंजीकृत क्रेडिट सोसायटियों से किसी भी प्रकार की जमा और निकासी नहीं करे और निवेशक धोखाधड़ी का शिकार होने पर तत्काल राज सहकार पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराए.

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