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कथित ऑडियो टेप कांड : कोर्ट ने ACB को गजेंद्र सिंह शेखावत और संजय जैन के Voice Sample लेने की अनुमति दी - ACB

राजस्थान में विधायकों की कथित तौर पर खरीद-फरोख्त के मामले में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat ) और संजय जैन का वॉइस सैंपल लेने की अनुमति एसीबी (ACB) को दे दी है.

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गजेंद्र सिंह

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Published : Jul 7, 2021, 7:18 PM IST

Updated : Jul 7, 2021, 8:53 PM IST

जयपुर. राजस्थान में पिछले साल शुरू हुए राजनीतिक संकट के साइड इफेक्ट अब तक सामने आ रहे हैं. विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से जुडे फोन टैपिंग मामले (audio tape scandal) में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और संजय जैन (Sanjay Jain) को अपनी वॉइस का सैंपल एसीबी को देना होगा.

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर द्वितीय ने एबीबी को वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में आगामी कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है. साथ ही आदेश को सीलबंद लिफाफे में संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है. अदालत ने यह आदेश एसीबी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर दिया है.

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प्रार्थना पत्र में ऑडियो की जांच के लिए गजेन्द्र सिंह और संजय जैन के वॉइस सैंपल (voice sample) लेने की जरूरत बताई गई थी. मामले के अनुसार बीते साल जुलाई महीने में एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी. जिसमें कथित तौर पर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत होने का दावा किया गया था.

बता दें कि गत वर्ष जुलाई महीने में तीन ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त (Horse Trading of MLA) को लेकर बातचीत की जा रही थी. आरोप लगाया गया था कि इस ऑडियो क्लिप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) और संजय जैन (Sanjay Jain) की आवाजें हैं. ऑडियो क्लिप के आधार पर पहले SOG ने मामला दर्ज किया था.

इसके बाद SOG की ओर से क्षेत्राधिकार के आधार पर FR पेश की गई थी. दूसरी ओर समान मामले में ACB ने भी संजय जैन, विधायक भंवरलाल शर्मा (Bhanwarlal Sharma) और गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) के खिलाफ मामला दर्ज किया था. प्रकरण में ACB ने संजय जैन को गिरफ्तार भी किया था. कांग्रेस (Rajasthan Congress) ने इसे सरकार गिराने के लिए विधायकों के खरीद-फरोख्त की साजिश बताया था. हाईकोर्ट ने गत वर्ष 15 सितंबर को संजय जैन को जमानत पर रिहा किया था.

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बता दें कि यह मामला राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Vidhansabha) में भी उठाया गया था. विधानसभा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल (UDH Minister Shanti Dhariwal) ने कुछ बदमाशों के लिए फोन टेप करने की बात कही थी. वहीं, घटना को लेकर एक FIR दिल्ली क्राइम ब्रांच में भी दर्ज है. दूसरी ओर हाल ही में राजस्थान दौरे पर आए गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने कहा था कि वे वॉयस सैंपल (Voice Sample) देने को तैयार हैं, महेश जोशी (Mahesh Joshi) को भी दिल्ली क्राइम ब्रांच (Delhi Crime Branch) में जाकर अपने बयान दर्ज कराने चाहिए.

Last Updated : Jul 7, 2021, 8:53 PM IST

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