जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में पीपीपी मोड पर संचालित पीएससी में प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए संविदा पर लगे कर्मचारी को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव और एनआरएचएम निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने यह आदेश वीरेन्द्र कुमार शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिए पीपीपी मोड पर संचालित पीएससी, बूंदी में फार्मासिस्ट के तौर पर साल 2015 से काम कर रहे हैं. अब उन्हें हटाकर दूसरे संविदाकर्मियों को लगाया जा रहा है.
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याचिका में कहा गया कि प्रदेश में एनआरएचएम योजना लागू है. ऐसे में याचिकाकर्ता को प्लेसमेंट एजेन्सी के बजाए सीधे राज्य सरकार के अधीन संविदा पर नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को हटाने पर रोक लगा दी है.