जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन कम कर अधिक दिए वेतन की रिकवरी निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही अधिकरण ने पंचायती राज विभाग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रामजी लाल की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चयनित वेतनमान का लाभ देने के संबंध में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जगदीश भनोदा के संबंध में दिए आदेश को याचिकाकर्ता पर लागू करने को कहा. इसकी पालना में विभाग ने जून 2018 में याचिकाकर्ता को लाभ भी दे दिए