जयपुर. राजस्थान सरकार ने प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर ग्रीन पटाखे बेचने और उसकी आतिशबाजी की अनुमति जारी की है. इसके बाद जयपुर में पटाखा विक्रेताओं ने अस्थाई दुकान के लाइसेंस को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आवेदन किया है लेकिन लाइसेंस जारी नहीं होने से पटाखा व्यवसायियों में नाराजगी है.
राजस्थान सरकार (Gehlot Government) ने पहले पटाखा की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दिया था लेकिन सरकार ने 15 अक्टूबर को संशोधित आदेश (Diwali Guidelines) निकाला. जिसमें प्रदेश में एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर ग्रीन पटाखों को बेचने और आतिशबाजी करने की अनुमति दी.
ग्रीन पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस नहीं हुए अभी जारी जयपुर में अस्थायी पटाखे की दुकानों के लिए लाइसेंस को लेकर अनेक लोगों ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आवेदन किया है. हालांकि, बड़ी तादाद में अस्थाई लाइसेंस के आवेदन प्राप्त होने के बाद भी अब तक जयपुर पुलिस एक भी लाइसेंस जारी नहीं कर सकी है. वहीं गृह विभाग की ओर से संशोधित आदेश के विस्तृत नियम अब तक जयपुर पुलिस (Jaipur Police) को प्राप्त नहीं हुए हैं. जिसके चलते अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है.
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हैदर अली जैदी ने बताया कि सरकार ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के संबंध में जो गाइडलाइन जारी की है, उसके आधार पर राजधानी जयपुर में पटाखा बेचने के इच्छुक लोगों को अस्थाई लाइसेंस प्रदान किए जाने हैं. हालांकि, अब तक विस्तृत नियम पुलिस को नहीं मिले हैं. जिसके चलते अस्थाई लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है. जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को अब तक तकरीबन 950 पटाखों की दुकान के लिए अस्थाई लाइसेंस के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. हैदर अली जैदी का कहना है कि एक या दो दिन में विस्तृत नियम प्राप्त होने के बाद लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा.
सरकार ने किया आतिशबाजी का समय निर्धारित
ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी के संबंध में सरकार ने जो संशोधित गाइडलाइन जारी की है, उसमें आतिशबाजी को लेकर समय निर्धारित किया गया है. जिसके आधार पर एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है. दीवाली, गुरु पर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति प्रदान की गई है. इसके साथ ही पटाखों पर ग्रीन आतिशबाजी का मार्का होना आवश्यक किया गया है और किसी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब होने पर उस शहर में आतिशबाजी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं.