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जयपुरः इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने पर होगी खातेदारी निरस्त

जेडीए का पीला पंजा सोमवार को इकोलॉजिकल क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण पर पड़ा. जेडीसी के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए. प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 में अवैध रूप से बनाए गए फ्लैट को ध्वस्त करने की कार्रवाई की. साथ ही जेडीसी ने इकोलॉजिकल जोन में अतिक्रमण करने पर खातेदारी निरस्त करने के भी निर्देश दिए हैं.

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Published : Sep 15, 2020, 2:16 AM IST

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अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने पर होगी खातेदारी निरस्त

जयपुर. राजधानी में हो रहे अवैध निर्माण अतिक्रमण के संबंध में सोमवार को जेडीसी ने प्रवर्तन शाखा और जोन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में जेडीसी ने प्रवर्तन शाखा और जोन के अधिकारियों को जोन 10 के इकोलॉजिकल क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश दिए.

उन्होंने बताया कि भविष्य में इकोलॉजिकल क्षेत्र की निजी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध, रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए अपील दायर की जाएगी. वहीं जेडीसी के निर्देशों की पालना करते हुए प्रवर्तन शाखा ने जोन 10 क्षेत्र में ग्राम जयसिंहपुरा इकोलॉजिकल जोन में कार्रवाई को भी अंजाम दिया.

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यहां अवैध रूप से निर्माणाधीन 45*30 वर्ग गज में बनाए गए 3 अवैध फ्लैट को जेसीबी से ध्वस्त कर, निजी तलाई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया. इसके अलावा जोन में चल रहे अन्य अवैध कार्य दुकान और फ्लैट्स निर्माण कर्ताओं को मौके पर जेडीए एक्ट की धारा 32 के तहत तीन नोटिस जारी किए गए.
इसी तरह प्रवर्तन शाखा द्वारा जोन 7 में सिरसी रोड हनुमान नगर विस्तार में तुलसी मार्ग पर बनाए गए अवैध निर्माण को भी हटाया गया. यहां अवैध गेट का निर्माण किया गया था, जिसे जेसीबी और लेबर गार्ड की मदद से ध्वस्त किया गया.

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