जयपुर. लॉकडाउन के चलते विभिन्न जिलों में अटके प्रवासी मजदूरों के मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जवाब दिया गया. जिसमें बताया गया कि यदि केंद्र सरकार इस संबंध में कोई नीति बनाती है तो राज्य सरकार इन्हें अपने गृह राज्य में भेजने का इंतजाम करने को तैयार है.
महाधिवक्ता के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को इस संबंध में केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर अदालत को जानकारी देने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जेम्स बेदी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार राज्य सरकार ने कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों को उनके गृह राज्यों की मदद से वापस भेजना शुरू कर दिया है. यदि केंद्र सरकार विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों को भी उनके गृह राज्य भेजने की कोई नीति तय करती है तो राज्य सरकार इंतजाम करने को तैयार है.