जयपुर. 29 अक्टूबर को प्रदेश में पहले चरण के निकाय चुनावों के लिए मतदान होगा. गुरुवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों में सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा. इस दौरान मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाकर मतदान डाल सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह दूसरे फोटो वाली आईडी दिखाकर वोट डाल सकता है. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की है.
राजस्थान नगर निगम चुनाव: वोटर आईडी नहीं है तो भी वोट डाल सकते हैं आप, जानिए कैसे? - aadhar card
राजस्थान में निकाय चुनावों का पहला चरण 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 तक वोट पड़ेंगे. वोट डालने के लिए जरूरी वोटर आईडी अगर आप के पास नहीं है तो भी आप निकाय चुनावों में वोट कर सकते हैं. इसके लिए प्रशासन ने 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की एक सूची जारी की है.
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वोटर आईडी नहीं है तो भी वोट डाल सकते हैं आप
अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो ये दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं...
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड (आयकर पहचान पत्र)
- मनरेगा जाॅब कार्ड
- सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाणपत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
- सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/सहकारी बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)
अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि परिवार के मुखिया को जारी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित पहचान के सभी वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी. बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके.