जयपुर. आवासन मंडल द्वारा आमजन को राहत देते हुए अन्य निकायों की तरह ही अब आवासीय आरक्षित दर पर ही लीज राशि की गणना की जाएगी. इससे वाणिज्यिक भूखंड के मामलों में एक चौथाई और संस्थानिक भूखंडों के मामलों में लीज राशि लगभग आधी कम हो जाएगी.
आवासीय आरक्षित दर पर ही लीज मनी की करेगा गणना बता दें, कि आवासन मंडल में पहले वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन पर वाणिज्यिक दरों पर लीज राशि वसूल की जाती थी जोकि आवासीय आरक्षित दर की लगभग 4 गुना तक थी. अब आवासन मंडल ने लीज राशि की गणना के आधार में परिवर्तन किया है. वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन में भी आवासीय आरक्षित दर को आधार लेकर 5 प्रतिशत तक की दर पर लीज राशि की गणना की जाएगी.
इसी तरह संस्थानिक भूखंडों के आवंटन पर पहले 5 प्रतिशत की दर से लीज राशि की गणना की जाती थी. वहीं अब 2.5 प्रतिशत की आवासीय आरक्षित दर से लीज राशि पर गणना की जाएगी. इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अन्य निकायों की तहत आवासीय और संस्थानिक आवंटनों में 2.5 प्रतिशत की दर से, जबकि वाणिज्यिक आवंटनों में 5 प्रतिशत की दर से आवासीय आरक्षित दर पर लीज राशि की गणना की जाएगी.
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आवासन मंडल द्वारा लीज राशि को संशोधित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए मंजूरी प्रदान की है. ऐसे में अब वाणिज्यिक भूखंडों के मामले में एक चौथाई और संस्थानिक भूखंडों के मामलों में लीज राशि लगभग आधी कम हो जाएगी.