जयपुर. कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अब गृह विभाग ने आदेश जारी कर नव वर्ष पर किसी भी समारोह और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है. गृह विभाह की ओर से जारी आदेश के अनुसार एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या रात्रि 8 बजे से नव वर्ष की सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगा रहेगा. इन क्षेत्रों में शाम बजे से बाजार बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
गृह विभाग की ओर से निम्न आदेश जारी किए...
- राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 3 नवंबर को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
- इन विभाग के समसंख्या आदेश 29 नवम्बर द्वारा सभी प्रकार के आयोजन जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है. इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किए जाने वाले समस्त समारोह, एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
- धार्मिक स्थानों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में इस विभाग के समसंख्या आदेश 27 सितम्बर की अनुपालन सुनिश्चित की जाए. विशेष कर दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, फेस मास्क सम्बन्धी आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए.
- प्रदेश के सभी नगर जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है अथवा समस्त नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका की नगरीय सीमा में नववर्ष पूर्व संध्या को रात्रि 8 बजे से 1 जनवरी 2021 की प्रातः 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा अथवा इन क्षेत्रों में रात्रि बाजार 7 बजे बंद कर दिए जाएंगे.