जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले में मनरेगा में कार्यरत कनिष्ठ तकनीकी सहायक का अंतर पंचायत समिति तबादला करने पर प्रमुख ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य सचिव, करौली जिला परिषद सीईओ और कार्यक्रम समन्वयक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को रिलीव करने पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश गोपाल सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का तबादला करौली जिले की एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में कर दिया गया. जबकि नियमानुसार कनिष्ठ सहायक का अंतर पंचायत समिति तबादला नहीं किया जा सकता. वहीं, दूसरे कई कनिष्ठ सहायकों को उन्हीं की पंचायत समिति में अलग कलस्टर में स्थानांतरित किया गया है. इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को वर्तमान पंचायत समिति से काफी दूर दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरित किया गया है.
याचिका में कहा गया कि विभाग ने भेदभाव पूर्ण तरीके से दूसरे कर्मचारियों का तो उनकी समान पंचायत समिति में तबादला किया है, लेकिन याचिकाकर्ता को दूर दूसरी पंचायत समिति में भेज दिया. याचिका में गुहार की गई कि तबादला आदेश को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को रिलीव करने पर रोक लगा दी है.