जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह आपराधिक प्रकरणों के गवाहों की सुरक्षा और उन्हें प्रभावित होने से रोकने के लिए एएजी विभूति भूषण शर्मा की ओर से पेश किए गए सुझावों को गवाह सुरक्षा स्कीम में शामिल कर क्रियान्वित करे. इसके साथ ही अदालत ने हत्या के आरोपी बाबूलाल को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालती आदेश की पालना में एएजी विभूति भूषण शर्मा ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर 21 सुझाव अदालत में पेश किए.
इनमें कहा गया कि ट्रायल के दौरान गवाह के बयान जल्दी और हो सके तो वीसी से लिए जाए, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे. वहीं पुलिस की ओर से लिए गए बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए और उसे सील बंद कर अदालत में पेश किया जाए. वहीं 164 के बयान की भी रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि बाद में पक्षद्रोही होने पर गवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके. एएजी की ओर से कहा गया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों से पहले अभियोजन व पुलिस अफसरों की मौजूदगी में काउंसलिंग भी करवाई जाए और उसे बताया जाए कि उसकी गवाही से अपराधियों को सजा मिलेगी. वहीं गवाहों को बयान देने के लिए बिना कारण इंतजार न करना पडे़. वहीं केस ऑफिसर अभियोजन गवाहों को उचित संरक्षण दे और गवाहों की आवाजाही का खर्चा भी उसी दिन भुगतान किया जाए.