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पीटीआई भर्ती-2018 में अपात्रों का चयन क्योंः हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अपात्रों का चयन करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है.

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पीटीआई भर्ती पर हाईकोर्ट का आदेश

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Published : Dec 21, 2019, 8:59 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अपात्रों का चयन करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. वहीं न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जुबैर खान की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि बीपीएड में प्रवेश के लिए पात्रता तय की गई हैं. इसके बावजूद कुछ निजी कॉलेजों ने तय योग्यता नहीं रखने वालों को बीपीएड कोर्स करवा दिया है. वहीं इन अभ्यर्थियों का पीटीआई भर्ती में भी चयन हो गया है. ऐसे में जब ये बीपीएड कोर्स के लिए ही अपात्र थे, तो उसका भर्ती में चयन भी अवैध है.

वहीं राज्य सरकार ने बीपीएड योग्यता नहीं रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को भी भर्ती के लिए पात्र मान लिया है. याचिका में कहा गया कि अपात्रों के चयन होने के चलते याचिकाकर्ता सहित अन्य पात्र उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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