जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रारंभिक शिक्षा में नियुक्त शिक्षकों का 6D के तहत सेकेंडरी शिक्षा में सेटअप परिवर्तन या तबादले को गलत माना है. इसके साथ ही अदालत ने इनके इस संबंध में जारी आदेशों को भी रद्द कर दिया है.
अदालत ने कहा कि जिनका एक बार सेटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका वापस सेटअप परिवर्तन नहीं किया जा सकता. वहीं अदालत ने कमेटी बनाकर प्रभावित शिक्षकों की आपत्तियां लेने के निर्देश दिए हैं. जीआर मूलचंदानी अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश संजय कुमार शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.