जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर रोड पर बने बीआरटीएस कॉरिडोर की उपयोगिता को लेकर मुख्य सचिव, प्रमुख यूडीएच सचिव, नगर निगम आयुक्त, जेडीसी और डीसीपी ट्रेफिक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश हीरानगर विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता जगमोहन सक्सेना ने अदालत को बताया कि अजमेर रोड स्थित डीसीएम के पास बने बीआरटीएस कॉरिडोर में चलने वाले वाहनों की निगरानी करने की कोई व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा कॉरिडोर के दोनों तरफ सड़कें होने के कारण उसका उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा कॉरिडोर के बीच कई कट होने के चलते यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है.