जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2018 में अनियमितता बरतने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश ओमप्रकाश मीणा की याचिका पर दिया है.
याचिका में अधिवक्ता टीएन शर्मा ने बताया की भर्ती विज्ञापन के अनुसार उम्मीदवारों को वांछित योग्यता लिखित परीक्षा तक प्राप्त करनी थी. लेकिन चयन बोर्ड ने टाइप टेस्ट तक शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का भी चयन कर लिया.