जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की कांस्टेबल भर्ती-2018 में 5 हजार मीटर दौड़ में प्रथम आने वाले और वेट लिफ्टिंग में अधिक भार उठाने वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मुकेश कुमार और अन्य की याचिका पर दिए.
कांस्टेबल भर्ती के खेल कोटे में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - rajasthan News
राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की कांस्टेबल भर्ती-2018 में 5 हजार मीटर दौड़ में प्रथम आने वाले और वेट लिफ्टिंग में अधिक भार उठाने वाले अभ्यर्थी को शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया था. वहीं, भर्ती के लिए आयोजित 5 किलोमीटर की दौड़ में उसने पहला स्थान प्राप्त किया था, इसी तरह एक अन्य याचिकाकर्ता ने वेटलिफ्टिंग में 300 से अधिक किलोग्राम भार उठाया था, इसके बावजूद विभाग ने उनका चयन नहीं किया, जबकि दूसरी ओर 290 किलोग्राम भार उठाने वाले अभ्यर्थी को चयनित कर लिया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.