जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य के मुख्य सचिव सहित हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि संविधान में हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होने के बावजूद भी आदेश हिन्दी में कैसे दिए जा रहे हैं. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश आशीष दवेसर की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी तय की गई है. जबकि आधिकारिक भाषा अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान है कि हिन्दी में आदेश दिए जा सकते हैं. वहीं राज्य सरकार ने भी वर्ष 1971 में एक अधिसूचना जारी कर प्रावधान कर रखा है कि हाईकोर्ट हिन्दी भाषा में भी अपने फैसले दे सकते हैं. याचिका में कहा गया कि संविधान के तहत हाईकोर्ट की भाषा अंग्रेजी होने के बावजूद इस तरह के प्रावधान करना संविधान के विपरीत है.