जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय भर्ती के परिणाम में अनियमिता के मामले में कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में होने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने मई 2018 को पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय के 485 पदों के लिए भर्ती निकाली. वहीं बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में भर्ती परीक्षा के पांच प्रश्नों को बिना कारण डिलीट किया है. वहीं दो प्रश्नों के उत्तर गलत जांचे हैं.
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इसके अलावा परिणाम वर्गवार भी जारी नहीं किया गया. याचिका में यह भी कहा गया कि बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी सूची में भी अनियमिता सामने आई है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण न हटाने पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया नोटिस
राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद स्कूल की जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश भारती जोशी की अवमानना याचिका पर दिए.