जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और सांभर साल्ट लिमिटेड से झील की रामसर साइट घोषित होने की तारीख 24 मार्च 1990 के बाद जारी लीज, निर्माण और अवैध कब्जों की जानकारी देने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान न्याय मित्र की ओर से रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार को नए सिरे से सांभर झील की नाप चोक करवानी चाहिए. ताकि वर्तमान स्थिति का पता लग सके और तय किया जा सके कि कितना एरिया किसके पास है. इसी के आधार पर राजस्व नक्शा अपडेट होना चाहिए.