जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों की ओर से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता शांतनु शर्मा और बंशीधर की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन क्लासेज क्लास रूम की गरिमा के वातावरण को खराब कर रही हैं. इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए संसाधन ही नहीं है. ऑनलाइन क्लासेज के लिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन के साथ ही स्ट्रांग इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है.
याचिका में कहा गया कि शहर के जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास को लेकर प्रदेश के 13 शहरों सहित देश के 20 शहरों में रिसर्च की है. रिसर्च में सामने आया कि ऑनलाइन क्लासेज के कारण बच्चे जिद्दी, मोटे, मूडी और लापरवाह हो गए हैं.