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खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं जोड़ने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं जोड़ने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Jan 14, 2020, 8:30 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं जोड़ने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश नितेश बडगुर्जर की ओर से दायर याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पास वर्ष 2012 का विश्वविद्यालय खेल बोर्ड से मान्यता प्राप्त खेल प्रमाण पत्र है. याचिकाकर्ता ने इंटर विश्वविद्यालय बास्केट बॉल प्रतियोगिता में भाग लिया था. ऐसे में उसे पीटीआई भर्ती में 16 अंक दिए जाने चाहिए थे. खेल प्रमाण पत्र के अंक नहीं देने के कारण उसका भर्ती में चयन नहीं हुआ. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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