जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीसलपुर बांध के पानी को कृषि उद्देश्य के लिए देने से रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल को न्यायमित्र नियुक्त किया है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश लोकेन्द्र जैन और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि बीसलपुर बांध के पानी की पहली प्राथमिकता पेयजल के लिए होनी चाहिए. वहीं यदि पानी सरप्लस है तो उसे कृषि उपयोग के लिए छोड़ा जा सकता है. इस साल बीसलपुर बांध में पानी की कमी है. यदि इस साल कृषि के लिए पानी छोड़ा गया तो आने वाले समय में जयपुर, अजमेर और टोंक के निवासियों के लिए पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा.