जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट भर्ती-2021 में परीक्षार्थी को दिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों का क्रम सही नहीं होने पर राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश कोमल पाटीदार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि उसका परीक्षा केन्द्र कोटा जिले में आया था. परीक्षा के दौरान उसे दिए गए प्रश्न पत्र में शुरू के नौ प्रश्नों के बाद के कुछ प्रश्नों का क्रम गलत लिखा हुआ था. जिसके चलते उसे ओएमआर शीट भरने में परेशानी हुई.