जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court news) की जयपुर पीठ ने रीट भर्ती-2021 (REET Recruitment 2021) में अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम रोकने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट समन्वय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश रामधन गुर्जर व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास बीएसटीसी और बीएड पात्रता होने के चलते उन्होंने रीट भर्ती के दोनों लेवल के लिए आवेदन किया था. याचिकाकर्ताओं ने दोनों लेवल की परीक्षा भी दी थी, लेकिन बोर्ड ने उनका परिणाम ही जारी नहीं किया.