जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र के कृषि मंत्रालय, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वॉरेंटाइन एंड स्टोरेज और राज्य की कृषि विभाग से पूछा है कि प्रदेश में टिड्डियों के प्रसार को रोकने के लिए बनाए गए आपदा प्लान को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या किया जा रहा है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश विजय पूनिया की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि टिड्डियों के प्रसार को रोकने के लिए यूएनओ ने गाइडलाइन बना रखी है. टिड्डियों पर वाहनों से छिड़काव करने से रोकथाम नहीं होने पर हवाई छिड़काव भी करने का प्रावधान है. कृषि मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वॉरेंटाइन एंड स्टोरेज की ओर से भी इसके प्रसार को रोकने के लिए गत वर्ष आपदा प्लान बनाया गया था. जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्य निर्धारित किए गए हैं. वहीं इसके लिए अलग से बजट का भी प्रावधान किया गया है.