जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने आरएएस भर्ती-2018 के भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्रों को साक्षात्कार के लिए बुलाने पर कार्मिक सचिव और आरपीएससी सचिव को नोटिस जारी कर चार दिसंबर को जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश बलराम यादव की याचिका पर दिए है.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम गत 7 जुलाई को जारी किया, जिसमें पदों के तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से कुछ अपात्र अभ्यर्थियों की सूची पेश कर कहा गया कि आरपीएससी ने मुख्य परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पास कर दिया, जबकि मुख्य परीक्षा के समय आयोग को भूतपूर्व सैनिक कोटे के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने चाहिए थे.
याचिका में कहा गया कि आयोग साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करेगा, जिसके चलते दूसरे पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार से वंचित हो गए हैं. याचिका में गुहार लगाई गई है कि अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर मुख्य परीक्षा का परिणाम पुन: जारी किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.