जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह प्रदेश में बाल मजदूरों के पुनर्वास को लेकर समुचित प्रबंध करें. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में सरकार की ओर से तैयार किए गए एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करते हुए मासिक कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महान्ति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश गोपाल सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने सामाजिक न्याय विभाग को कहा है कि वह एक्शन प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल अधिकार प्रवर्तन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करें. वहीं अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है कि वह संबंधित पुलिस अधिकारियों और एजेंसी से संपर्क कर ऐसे बालकों के पुनर्वास की दिशा में विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता मुहैया कराए.