जयपुर. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह टिप्पणी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य की जनहित याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 10 मई तक टाल दी है.
हाईकोर्ट ने कहा- राज्य ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों से संपर्क करे सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि उड़ीसा सहित कई राज्यों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. इस पर सीजे ने कहा कि राज्य सरकार को वहां बात करनी चाहिए. यदि सरकार चाहे तो वे भी उडीसा बात कर सकते हैं. वहीं मामले में निम्स की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए जाए.
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जिसका विरोध करते हुए एजी ने कहा कि पहले सरकारी अस्पतालों में उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा वे चाहे तो स्टेट ऑडिट कमेटी के समक्ष जा सकते हैं. इस पर अदालत ने कहा कि निम्स पहले कमेटी के सामने अपना अभ्यावेदन पेश करें और उनके निर्णय से संतुष्ठ नहीं होने पर अलग से याचिका पेश कर सकते हैं.
महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अधिवक्ता भवन में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है. वे स्वयं अपनी तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने को तैयार हैं. इस पर अदालत ने कहा कि महाधिवक्ता चाहे तो हाईकोर्ट न्यायाधीशों से भी मदद ले सकते हैं. अदालत ने मामले में यह भी कहा कि बार एसोसिएशन की याचिका के बाद वकीलों को अलग से याचिका दायर नहीं करनी चाहिए.