जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति को लेकर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित प्रकरण में दखल से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि उन्हें याचिका पर सुनवाई का अधिकार नहीं है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अधिकरण में पिछले एक साल से मामला लंबित चल रहा है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने राहत लेने के लिए अधिकरण में कोई अर्जी भी नहीं लगाई है. वहीं अधिकरण भी प्रकरण की सुनवाई अगले माह तय कर चुका है. खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट अधिकरण के अंतिम फैसले के खिलाफ दायर होने वाली याचिका को ही सुन सकता है.