जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड के अभियुक्त हरनेक सिंह को कोरोना के तहत 28 दिन के विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश हरनेक सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व में पैरोल स्वीकार करने के बाद उसे पैरोल से इनकार किया गया, जबकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी अन्य 147 कैदियों के समान पैरोल पर रिहा किया जाए.
याचिका में कहा गया है कि वह 25 अप्रैल 2020 तक 13 साल 7 महीने और 29 दिन की सजा काट चुका है. उसे पहला पैरोल 3 अगस्त 2019 से 22 अगस्त 2019 तक मिला था और उसने समय पर जेल में समर्पण भी किया था. कोरोना संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने जेलों से भीड़ कम करने के लिए बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने गत 13 अप्रैल को जारी पैरोल देने की सूची में रखा, लेकिन 17 अप्रैल को उसे ये कहते हुए पैरोल देने से इनकार कर दिया कि वह प्रदेश से बाहर का निवासी है और राजेंद्र मिर्धा अपहरण कांड का दोषी है.
पढ़ें-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के 2 IAS में विवाद, ACS ने सीज किए विशिष्ट सचिव के अधिकार