जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि वह आरएएस भर्ती-2018 में याचिकाकर्ता महिला अधिकारी को सामान्य महिला वर्ग में शामिल करें. साथ ही अदालत ने मामले में आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने यह आदेश निहारिका शर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में स्वायत्त शासन विभाग में अराजपत्रित अधिकारी नियुक्ति हुई थी. आरएएस भर्ती में 5 साल का अनुभव रखने वाले अराजपत्रित अधिकारी का अलग से कोटा होता है. याचिकाकर्ता ने गलती से इस कोटे के तहत आवेदन कर दिया.
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वहीं, प्रारंभिक परीक्षा के बाद याचिकाकर्ता ने आयोग को प्रार्थना पत्र पेश कर सामान्य महिला वर्ग में शामिल करने की गुहार की. इसके बावजूद आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए उसकी कैटेगिरी में बदलाव नहीं किया. इससे परेशान होकर याचिकाकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सामान्य महिला वर्ग में मानने के आदेश देते हुए आरपीएससी से जवाब मांगा है.