जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2016 के बुधवार से शुरू होने वाले साक्षात्कार में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए हैं. हालांकि अदालत ने इनके परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश देते हुए बिना अदालत की अनुमति के जारी नहीं करने को कहा है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश सुमित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के बाद पुलिस विभाग ने सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की थी. दक्षता परीक्षा के बाद याचिकाकर्ताओं को कम अंक लाना बताकर साक्षात्कार से वंचित कर दिया गया. जबकि याचिकाकर्ताओं के लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल अंक कट ऑफ से अधिक हैं.