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अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश - अतिक्रमण पर कार्रवाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है.

Action on Encroachment, जयपुर न्यूज
अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

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Published : Jan 17, 2020, 9:32 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को आदेश दिए हैं कि वह अजमेर रोड स्थित जयसिंहपुरा की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई करे. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने 25 फरवरी को जेडीए आयुक्त को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए.

अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कहा कि जयसिंहपुरा में कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है. मामले में कलेक्टर भी अदालत में पेश होकर 703 अतिक्रमियों की सूची पेश कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जेडीए की बता चुके हैं. इसके बावजूद भी मौके से अब तक अतिक्रमण नहीं हटे हैं. वहीं जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में जेडीए आयुक्त को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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