जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लिपिक ग्रेड-2 भर्ती 2018 में याचिकाकर्ता को एमबीसी वर्ग में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश रूपनारायण गुर्जर की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत वर्ष 16 अप्रैल को लिपिक ग्रेड-2 भर्ती निकाली थी. आवेदन करते समय एमबीसी वर्ग का अस्तित्व नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने ओबीसी वर्ग में आवेदन किया. वहीं, फरवरी 2019 में एमबीसी लागू होने पर चयन बोर्ड ने कैटेगिरी बदलने के लिए आवेदन मांगे, लेकिन अपीलार्थी किन्हीं कारणों से आवेदन नहीं कर सका.