जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर के पुनाना गांव में जोहड और चारागाह की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर को तीन माह में कार्रवाई करने को कहा है. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह इस संबंध में कलेक्टर को प्रार्थना पत्र पेश करे. न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश श्रवण जाट की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने गांव की सरकारी चारागाह भूमि और जोहड़ पर अतिक्रमण को लेकर एसडीओ से शिकायत की थी. लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. जबकि हाईकोर्ट ने गत जनवरी माह में आदेश जारी कर हर जिला कलेक्टर को विशेष सेल बनाकर अतिक्रमण पर कार्रवाई को कहा था. इसके बावजूद भी प्रकरण में स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को तीन माह में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
हाईकोर्ट ने सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण को कहा- ट्रांसफर से संबंधित याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई की जाए