जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज व्याख्याता पदोन्नति से जुडे विवाद में एकलपीठ में लंबित याचिका को दो माह में निस्तारित करने को कहा है. न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील का निस्तारण करते हुए दिए.
एकलपीठ में याचिकाकर्ता श्रीधर शर्मा व अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमान चौधरी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने गत 7 जनवरी को कॉलेज व्याख्याताओं की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी. जिसमें रसूखदारों को फायदा देते हुए उच्च स्थानों पर जगह दे दी और वरिष्ठता के बावजूद याचिकाकर्ता को लिस्ट में नीचे दर्शा दिया.