जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास और चित्रकला विषय की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना (High court on school lecturer recruitment 2018) दे. इसके साथ ही अदालत ने आरपीएससी को कहा है कि वह मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 28 मार्च को अदालत में पेश करे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश हेमराज रोदिया व अन्य की याचिका पर दिए.
School Lecturer Recruitment 2018 : स्कूल लेक्चरर भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक- हाईकोर्ट - School Lecturer Recruitment 2018
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 (High court on school lecturer recruitment 2018) के राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास और चित्रकला विषय की प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना देने के आदेश दिए हैं. साथ ही अदालत ने आरपीएससी को इस मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 28 मार्च को पेश करने को कहा है.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि आरपीएससी को इन विषयों के विवादित प्रश्न-उत्तर के मामले में कोर्ट के आदेश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी से संबंधित प्रश्न-उत्तरों की जांच करवानी थी, लेकिन आयोग ने अदालती आदेश के बाद भी पूर्व की उत्तर-कुंजी में कोई बदलाव नहीं किया. आयोग को एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करनी थी और इसे वेबसाइट पर भी सार्वजनिक करना था. याचिका में कहा गया कि RPSC आपत्तियों का निपटारा किए बिना ही अंतिम कट ऑफ और संशोधित अंतिम परिणाम जारी किए बिना ही प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे रही है. यदि कमेटी ने उत्तरों के विकल्प बदल दिए, तो फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जाएगा. इसलिए अदालत आरपीएससी को निर्देश दिए जाएं कि वह प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट 28 मार्च को पेश करने को कहा है.