जयपुर. आरएएस भर्ती में विभागीय कोटे में अपात्र अभ्यर्थी को पास करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश नकुल चौहान की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर से वर्ष 2021 में आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें इसमें अधीनस्थ सेवाओं के 12 पदों को विभागीय कोटे के तहत खाद्य विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा गया था.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता सहित कुल 12 मंत्रालयिक कर्मचारियों ने विभाग से एनओसी लेकर (High Court on RAS Recruitment) भर्ती में आवेदन किया था. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल किया गया. याचिका में कहा गया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम आने पर याचिकाकर्ता को चयन से बाहर कर दिया गया. वहीं, याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत खाद्य विभाग से जानकारी मिली कि इस भर्ती में याचिकाकर्ता सहित 12 कर्मचारियों ने ही एनओसी लेकर भाग लिया था.