जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में खेल कोटे के अभ्यर्थियों को वरीयता में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने पर राज्य सरकार से 7 मई तक जवाब देने के लिए कहा (High court on PIL in grade third teacher bharti 2021) है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश आमिर हसन व आधा दर्जन अन्य की याचिकाओं पर दिया.
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2021: खेल कोटे के अभ्यर्थियों को वरीयता के बावजूद नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2021
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2021 में खेल कोटे के अभ्यर्थियों को वरीयता में होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने 7 मई तक जवाब मांगा (High court on PIL in grade third teacher bharti 2021) है. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज सत्यापन में यह कह कर नियुक्ति से वंचित कर दिया कि उनका खेल प्रमाण पत्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता केन्द्र व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन व अन्य खेल संघ के जरिए हुए विभिन्न खेलों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में मेडल विजेता हैं. इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले कई अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग सहित अन्य महकमों में नियुक्ति दी गई हैं, लेकिन 2021 की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में खेल कोटे में आवेदन के बाद व वरीयता में होने के बावजूद प्रार्थियों को दस्तावेज सत्यापन में यह कह कर नियुक्ति से वंचित कर दिया कि उनका खेल प्रमाण पत्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है. याचिका में कहा गया कि वरीयता में आने के बाद उन्हें नियुक्ति नहीं देना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.