जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर लगे कर्मचारियों को पशुधन सहायक भर्ती 2022 में बोनस अंक नहीं देने पर प्रमुख पशुपालन सचिव, निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव सहित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा (High court on livestock assistant recruitment 2022) है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश अमित चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए.
पशुधन सहायक भर्ती 2022: संविदाकर्मियों को बोनस अंक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - High court news
पशुधन सहायक भर्ती 2022 में संविदा पर लगे कर्मचारियों को बोनस अंक नहीं देने के मामले में लग याचिका की सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने (High court on livestock assistant recruitment 2022) प्रमुख पशुपालन सचिव, निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव सहित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है. गत दिनों भर्ती बोर्ड ने 1136 पशुधन सहायकों के लिए भर्ती निकाली थी.
याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि भर्ती बोर्ड ने गत दिनों 1136 पशुधन सहायकों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें पशुपालन विभाग के तहत संविदा पर लगे कर्मचारियों को अधिकतम 15 अंक बोनस के तौर पर देने का प्रावधान किया. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की वर्ष 2013 से हो रही अन्य विभागों की भर्ती में प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिकों को बोनस अंकों का लाभ देने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखे हैं. इसके बावजूद विभाग ने इस भर्ती में ऐसे कार्मिकों को बोनस अंकों से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.