जयपुर. राजस्थान हाइकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर स्थानीय ग्राम पंचायत के एलडीसी को कार्य व्यवस्था के नाम पर लिंक ऑफिसर लगाने पर 29 जून को लगाई गई रोक को हटा लिया (Court lifts ban on LDC appointed as Link officer) है. अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का 6 मई, 2022 का आदेश ना तो एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति का है और ना एलडीसी को ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों पर समाहित करने का है.
अदालत ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी के खाली 5000 पदों पर राज्य सरकार भर्ती कर रही है. ऐसे में ग्राम सेवक के खाली पदों पर एलडीसी को लिंक ऑफिसर नियुक्त करने पर लगाई रोक हटाना सही होगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश पंचायत राज विभाग की स्टे हटाने की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया. अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने बताया कि 11400 ग्राम पंचायतों में से 6500 में ग्राम विकास अधिकारी हैं और करीब 5000 ग्राम पंचायतों में पद खाली हैं.