जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती-2018 के साक्षात्कार लेने पर लगी रोक को हटा लिया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में कट ऑफ जारी नहीं करने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दी है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जितेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका में आरपीएससी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने अदालत को बताया गया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक नहीं करने और वर्गवार कट ऑफ जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने गत वर्ष 25 फरवरी को आदेश जारी कर साक्षात्कार लेने पर रोक लगा दी थी. आयोग की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया कि लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉट लिस्टिंग ही करना था.