जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और होमगार्ड डीजी सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. जिसमें पूछा है कि होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे और ग्रेड पे सहित अन्य भत्ते क्यों नहीं दिए जा रहे हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में समान कार्य के समान वेतन के आधार पर होमगार्ड्स को पुलिस कांन्सटेबल के समान बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता जोडकर वेतन की गणना करने को कहा था.