जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और रोडवेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूछा है कि वर्ष 2002 में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने के बाद अब तक याचिकाकर्ता को परिलाभ क्यों नहीं दिए गए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश बाबूलाल की याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता 1977 को चालक पद पर लगा था. वहीं वर्ष 2002 में उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई. जिसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही मान लिया.